बलरामपुर। सिविल जज जूनियर डिविजन उतरौला योगेश चौधरी ने मारपीट के मामले में एक व्यक्ति को दोषी करार देते हुए अर्थदंड से दंडित किया है। घटना के 30 वर्ष बाद पीड़ित को न्याय मिल सका है। कोतवाली उतरौला में एक व्यक्ति ने ग्राम परसौना निवासी नन्हे के खिलाफ मारपीट का मुकदमा लिखाया था। जांच के बाद विवेचक ने आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। 30 वर्ष तक चले मुकदमे में एसीजेएम उतरौला ने नन्हे को 1200 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।