गोंडा। नाबालिग छात्रा को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में दोषी को 10 साल कारावास और 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष के अनुसार कोतवाली देहात के ग्राम सोनबरसा निवासी जगराम वर्मा ने कोतवाली में केस दर्ज कराया कि उसकी 15 साल की बेटी कक्षा नौ में पढ़ती थी। जब वह स्कूल जाती थी तो गांव का अमरजीत वर्मा उसे छेड़ता व परेशान करता था। 30 सितंबर 2022 को अमरजीत ने फिर छेड़छाड़ और मारपीट की। रिपोर्ट कोतवाली में दर्ज की गई, लेकिन कोई प्रभावी कार्रवाई न होने से वह बेटी को लगातार छेड़ता व परेशान करता रहा। तीन दिसंबर 2022 को अमरजीत ने लड़की के साथ छेड़खानी की तो चार दिसंबर को 11 बजे दिन में लड़की ने गांव के कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी। बुधवार को निर्णय सुनाते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-प्रथम पूजा सिंह ने दोषी अभियुक्त अमरजीत वर्मा को नाबालिग छात्रा को आत्महत्या के लिए उकसाने के अपराध में 10 साल सश्रम कारावास व 20 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया। (संवाद)