गोंडा। उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग ने आरटीआई के तहत सूचना न देने पर करनैलगंज के तहसीलदार पर 25 हजार रुपये अर्थदंड लगाया है। आयोग के संयुक्त रजिस्ट्रार ने डीएम गोंडा को पत्र भेजा है। जिसमें कहा कि हनुमान प्रसाद निवासी मोहल्ला सकरौरा पश्चिमी ने जन सूचना अधिकार के तहत उपजिलाधिकारी से सूचना मांगी थी। उपजिलाधिकारी ने तहसीलदार को सूचना देने के लिए नामित किया। मगर समय पर सूचना नहीं दी गई। जिसकी शिकायत राज्य सूचना आयुक्त सुभाष चंद्र सिंह से की गई। राज्य सूचना आयुक्त ने सूचना न देने के मामले में तहसीलदार पर 25 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। डीएम को तहसीलदार करनैलगंज के वेतन से अर्थदंड की वसूली कराने का निर्देश भी दिया गया है। तहसीलदार नरसिंह नारायण वर्मा का कहना है कि उन्हें मामले की जानकारी नहीं है।