गोंडा। नाबालिग बालिका के अपहरण मामले में शनिवार को न्यायालय ने फैसला सुनाया। पॉक्सो एक्ट के विशेष लोक अभियोजक अशोक कुमार सिंह व सुनील कुमार मिश्र ने बताया कि तरबगंज क्षेत्र के रहने वाले एक व्यक्ति ने थाने में तहरीर दी। इसमें कहा कि 15 अक्तूबर 2020 को दोपहर दो बजे उसकी नाबालिग बेटी घर से जेवर व 20 हजार नकदी लेकर चली गई। आशंका है कि लखीमपुर जिले के ईसानगर थाना क्षेत्र के ग्राम राजापुर निवासी व चालक रामपाल उसे बहलाकर भगा ले गया है। पुलिस ने केस दर्ज कर विवेचना की और अपहरण, दुष्कर्म व पाक्सो एक्ट का साक्ष्य मिलने पर आरोपी रामपाल के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। ट्रायल के दौरान न्यायालय ने रामपाल को दोषी करार दिया। मामले में शनिवार को निर्णय सुनाते हुए विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) मोहम्मद नियाज अहमद अंसारी ने रामपाल को अपहरण के अपराध में ढाई साल साधारण कारावास व 10 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया।