गोंडा। बालिका से छेड़छाड़ और पॉक्सो एक्ट के मामले में कोर्ट ने दोषी को छह साल के सश्रम कारावास और 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
पॉक्सो एक्ट के विशेष लोक अभियोजक अनूप प्रताप सिंह ने बताया कि वादी ने थाना कटरा बाजार में प्रार्थनापत्र दिया। इसमें कहा कि नौ फरवरी 2017 को दोपहर दो बजे उसकी सात साल की बेटी को बेर खिलाने के बहाने गांव का गंगाराम उर्फ मुकेश बुलाकर ले गया और उसके साथ छेड़खानी की। पुलिस ने केस दर्ज कर विवेचना की और नाबालिग बालिका के छेड़खानी व पाक्सो एक्ट के अपराध का साक्ष्य मिलने पर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया।
ट्रायल के दौरान पुख्ता साक्ष्य के आधार पर न्यायालय ने आरोपी गंगाराम को दोषसिद्ध किया। मामले में मंगलवार को निर्णय सुनाते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एफटीसी-1 व अतिरिक्त विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) जितेंद्र गुप्ता ने गंगाराम को छह साल के सश्रम कारावास और 10 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।