गोंडा। सामान के साथ थैले का दाम वसूलने पर उपभोक्ता फोरम ने शॉपिंग माल पर आठ हजार रुपये जुर्माना लगाया है। साथ ही वसूले गए थैले का मूल्य चार रुपये भी एक माह में लौटाने का फरमान सुनाया है।
सदर तहसील क्षेत्र के सोहिली गांव के रहने वाले अधिवक्ता सुरेंद्रनाथ मिश्रा ने जिला उपभोक्ता संरक्षण फोरम में परिवाद दायर किया था।
इसमें बताया था कि 20 मई 2022 को स्टेशन रोड स्थित सिटी कार्ट स्टोर्स प्रा.लि. शाॅपिंग माॅल में 628 रुपये का सामान खरीदा था, लेकिन माॅल के कर्मचारी ने सामान का बिल देते समय थैले की कीमत के रूप में चार रुपये अलग से वसूले। फोरम से नोटिस जारी किया गया, लेकिन शाॅपिंग माॅल की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ।
एकपक्षीय सुनवाई के दौरान फोरम के अध्यक्ष रामानंद, सदस्य सुभाष सिंह व मंजू रावत ने सिटी कार्ट स्टोर्स प्रा. लि. के संचालक को थैले का मूल्य चार रुपये एक माह के अंदर लौटाने का आदेश दिया।
फोरम ने परिवादी को शारीरिक, मानसिक क्षति के लिए पांच हजार रुपये व वाद व्यय के लिए तीन हजार रुपये भुगतान का आदेश दिया है। नियत अवधि में आदेश का पालन न होने पर निर्णीत राशि पर छह प्रतिशत ब्याज चुकाना होगा।