गोंडा। मनकापुर कोतवाली क्षेत्र में छह साल पहले धोखाधड़ी और चोरी की बाइक रखने व बेचने के मामले में कोर्ट ने छह आरोपियों को दोषी करार दिया है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने सभी दोषियों को सात साल कैद और 50-50 हजार के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
शासकीय अधिवक्ता घनश्याम पांडेय ने बताया कि मनकापुर कोतवाली की पुलिस ने 30 मई 2017 को मोतीगंज थाना क्षेत्र के ग्राम वीरपुर निवासी बलिकरन वर्मा, ग्राम निबिहवा तुर्काडीहा के राजेश यादव, करनैलगंज कोतवाली क्षेत्र केग्राम रग्घापुरवा कादीपुर के श्रवण कुमार सिंह, बबुरास के इंटू उर्फ राम सिंह, परसपुर थाना क्षेत्र के ग्राम नयापुरवा राजापुर निवासी अमर बहादुर और दिनेश उर्फ दिन्ने को चोरी की छह से अधिक बाइकों के साथ गिरफ्तार किया था।
सोमवार कोमामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (चतुर्थ) डाॅ. अनामिका चौहान ने बलिकरन वर्मा, श्रवण कुमार सिंह, इंटू सिंह, अमर बहादुर, राजेश यादव व दिनेश को सजा सुनाई।