गोंडा। अब किसी भी न्यायालय में बिना पंजीकरण और सीओपी नंबर अंकित किए कोई वकालतनामा स्वीकार नहीं किया जाएगा। बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के सदस्य सचिव इमरान माबूद खान ने प्रदेश के सभी जिला जज और जिलाधिकारी को भेजे पत्र में कहा है कि अधिवक्ताओं द्वारा दाखिल किए जाने वाले वकालतनामा में पंजीकरण व सीओपी नंबर न हो तो उसे स्वीकार न किया जाए। उन्होंने बार एसोसिएशन से भी कहा है कि सभी अधिवक्ताओं को इस बारे में बताया जाए ताकि वे अपने वकालतनामा में पंजीकरण व सीओपी नंबर अवश्य अंकित करें। (संवाद)