गोंडा। विवाहिता से दुष्कर्म और जान से मारने की धमकी देने के मामले में कोर्ट ने दोषी को 10 साल के सश्रम कारावास और 22 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष के अनुसार कटरा बाजार क्षेत्र की निवासी एक विवाहिता ने थाने में तहरीर देकर कहा कि 19 अगस्त 2017 को शाम सात बजे वह गन्ने के खेत में नित्यक्रिया के लिए गई थी। तभी गांव के ही रहने वाले राधेश्याम ने चाकू के बल पर धमकाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। शोर मचाने पर कुछ लोग आ गए तो वह जान से मारने की धमकी देकर भाग गया। केस दर्ज कर पुलिस ने विवेचना की और पुख्ता साक्ष्य मिलने पर आरोपी राधेश्याम के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। ट्रायल के दौरान कोर्ट ने अभियुक्त को दोषसिद्ध किया। शनिवार को मामले में निर्णय सुनाते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एफटीसी-प्रथम) सूर्यप्रकाश सिंह ने राधेश्याम को 10 साल के सश्रम कारावास और 22 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया। अदालत के आदेशानुसार जुर्माने की आधी रकम पीड़िता को दी जाएगी।