गोंडा। महिला से दुष्कर्म के मामले में दोषी को न्यायालय ने 10 साल के सश्रम कारावास और 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष के अनुसार एक महिला ने देहात कोतवाली के ग्राम लालापुरवा महादेव निवासी नसीर के खिलाफ दुष्कर्म का आरोप लगाते हुए 15 मार्च 2018 को नगर कोतवाली में केस दर्ज कराया था। विवेचना के दौरान पुख्ता साक्ष्य मिलने पर पुलिस ने आरोपी नसीर के खिलाफ न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया। ट्रायल में साक्ष्य के आधार पर न्यायालय ने नसीर को दोषी करार दिया। बृहस्पतिवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एफटीसी प्रथम सूर्यप्रकाश सिंह ने नसीर को दंडित किया। (संवाद)