गोंडा। नशीली गोलियां रखने के मामले में दोषी को कोर्ट ने पांच माह के कारावास और 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। खरगूपुर पुलिस ने 14 जनवरी 2024 को क्षेत्र के चिकवा बधिया कस्बा खरगूपुर निवासी मो. इस्लाम उर्फ बबलू को इकौना मार्ग पर बिशुनापुर बेलभरिया मोड़ से 250 गोली नशीली दवा अल्प्राजोलम के साथ गिरफ्तार किया था। साक्ष्य के आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र पेश किया। ट्रायल के दौरान कोर्ट ने अभियुक्त को दोषसिद्ध किया। सोमवार को निर्णय सुनाते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एफटीसी-प्रथम) सूर्यप्रकाश सिंह ने अभियुक्त मो. इस्लाम को सजा सुनाई।