गोंडा। कोतवाली देहात के एक गांव की किशोरी ने मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें बताया कि 25 अक्तूबर 2020 को वह घर में सो रही थी। रात 11 बजे गांव के गोपाल ने घर में घुसकर छेड़छाड़ की। शोर मचाने पर जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गया। विवेचना में दुष्कर्म और पाॅक्सो एक्ट के अपराध का साक्ष्य मिलने पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया, लेकिन ट्रायल के दौरान अभियोजन पक्ष साक्ष्य नहीं प्रस्तुत कर सका। बृहस्पतिवार को मामले में निर्णय सुनाते हुए विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो एक्ट निर्भय प्रकाश ने गोपाल को दोषमुक्त कर दिया। (संवाद)