गोंडा। उच्च न्यायालय द्वारा तलब की गई किसान की भूमि की नीलामी से संबंधित पत्रावली न मिलने पर सेवानिवृत्त संग्रह लिपिक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई है।
तहसील के संग्रह कार्यालय के लिपिक सुरेंद्र कुमार ने कोतवाली में दर्ज कराई रिपोर्ट में कहा कि ग्राम चौबेपुर निवासी इकबाल हसन सिद्दीकी की भूमि बैंक में कर्ज के रूप में बंधक थी। तहसील प्रशासन ने 30 जनवरी 2003 को भूमि की नीलामी के बाद 24 अप्रैल 2003 को क्रेता अमित चोपड़ा निवासी मोहल्ला भगत सिंह मनकापुर के पक्ष में किया था। मामले में इकबाल हसन सिद्दीकी ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। जो न्यायालय में विचाराधीन है। उच्च न्यायालय ने 30 जनवरी 2003 में की गई नीलामी से संबंधित पत्रावली प्रस्तुत करने के आदेश दिए हैं। इसके बाद पत्रावली की खोजबीन संग्रह अनुभाग के अभिलेखागार व तहसील के अन्य कार्यालयों में कराई गई। मगर पत्रावली नहीं मिली। उच्चाधिकारियों के निर्देश पर सेवानिवृत्त संग्रह लिपिक प्रहलाद वर्मा निवासी ग्राम धुरदा अमोढ़ा थाना परशुरामपुर, जिला बस्ती के खिलाफ मुकदमा दर्ज काया गया है। कोतवाल सुधीर कुमार सिंह ने बताया कि जांच की जा रही है।