गाेंडा। अब गैर परिवहन यानि निजी वाहनों के दस्तावेज वाहन मालिक खुद अपने पास सुरक्षित रख सकेंगे। अभी तक निजी वाहन खरीदने वाले वाहन मालिकों के दस्तावेज संबंधित डीलर के पास रहते थे। इसके लिए निजी वाहन मालिकों को बस संभागीय परिवहन अधिकारी कार्यालय के पक्ष में दस्तावेज पाने के लिए एक शपथ पत्र देना होगा। यह जानकारी सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी प्रशासन बबिता वर्मा ने दी। वह शनिवार को डीलरों के साथ आयोजित एक बैठक में हिस्सेदारी कर रही थी।
एआरटीओ ने कहा कि डीलर परिवहन वाहनों के दस्तावेजों तो पहले की तरह ही डीलर फाइल बनाकर अपने पास रखेंगे। मगर कार, बाइक, स्कूटी समेत अन्य निजी वाहन खरीदने वाले निजी वाहनों के दस्तावेज की फाइल तैयार कर उन्हें वाहन मालिकों को सुरक्षित रखने के लिए सौंप देंगे। एआरटीओ ने डीलरों को निर्देश दिए कि इसके लिए निजी वाहन मालिकों से एक शपथ पत्र भी लेना होगा कि जरूरत पड़ने पर वह फाइल आरटीओ कार्यालय में प्रस्तुत करेंगे। 100 रुपये का यह शपथ पत्र गैर न्यायिक स्टाम्प पर ही मान्य होगा। एआरटीओ ने बताया कि तीन अक्तूबर से ये प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। बैठक में आशीष श्रीवास्तव, योगेंद्र कुमार, प्रवीण शुक्ला, रामकृष्ण उपाध्याय समेत काफी संख्या में डीलर मौजूद रहे।