गोंडा। नशीली दवा रखने के मामले में दोषी को न्यायालय ने एक साल कारावास और 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
विशेष लोक अभियोजक एनडीपीएस एक्ट अनुपम शुक्ल ने बताया कि कटराबाजार थाने की पुलिस ने 25 नवंबर 2022 को कस्बे के पठान टोला निवासी बबलू को 300 गोली नशीली दवा अल्प्राजोलम के साथ गिरफ्तार किया था। केस दर्ज कर पुलिस ने विवेचना की और पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर आरोपी के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया।
ट्रायल के दौरान अपराध साबित होने पर कोर्ट ने अभियुक्त इरफान को दोषसिद्ध किया। मंगलवार को मामले में निर्णय सुनाते हुए विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट) राजबहादुर रामदेव यादव ने इरफान को एक साल सश्रम कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया।