गोंडा। मादक पदार्थ रखने के मामले में दोषी अभियुक्त को न्यायालय ने एक साल कारावास और दो हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
विशेष लोक अभियोजक (एनडीपीएस एक्ट) अनुपम शुक्ल ने बताया कि साल 2017 में तरबगंज थाने की पुलिस ने उमरीबेगमगंज के ग्राम अमौरी टेपरा निवासी फूलचंद्र को मादक पदार्थ के साथ गिरफ्तार किया था। केस दर्ज कर पुलिस ने विवेचना की और पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर आरोपी के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। ट्रायल के दौरान अपराध साबित होने पर कोर्ट ने अभियुक्त फूलचंद्र को दोषसिद्ध किया। सोमवार को निर्णय सुनाते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एफटीसी-नवीन) चिर कुमारित्वा ने फूलचंद्र को नशीली गोली रखने के अपराध में एक साल सश्रम कारावास और दो हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया।