गोंडा। चरस रखने के दोषी को शनिवार को न्यायालय ने सजा सुनाई है। विशेष लोक अभियोजक एनडीपीएस एक्ट अनुपम शुक्ल ने बताया कि नगर कोतवाली पुलिस ने 25 जून 2021 को शिवमोहन पांडेय निवासी पंतनगर सिविल लाइंस को 346 ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार किया था। एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज कर पुलिस ने विवेचना की और शिवमोहन के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। सुनवाई के दौरान न्यायालय ने अपराध साबित होने पर शिवमोहन को दोषसिद्ध किया। बुधवार को विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट राजबहादुर रामदेव यादव ने शिवमोहन पांडेय को एक साल के सश्रम कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया।