गोंडा। नशीली गोलियां रखने के मामले में दोषी को बुधवार को न्यायालय ने सजा सुनाई। विशेष लोक अभियोजक (एनडीपीएस एक्ट) अनुपम शुक्ल ने बताया कि खरगूपुर पुलिस ने 12 जून 2022 को बहराइच के पयागपुर निवासी रोहित कुमार को 120 नशीली गोली अल्प्रासेफ के साथ पृथ्वीनाथ मंदिर के निकट से दबोचा था। केस दर्ज कर पुलिस ने विवेचना की और अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। बुधवार को निर्णय सुनाते हुए विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट) राजबहादुर रामदेव यादव ने रोहित को एक साल सश्रम कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया।