गोंडा। नशीली दवा रखने के दोषी को न्यायालय ने शुक्रवार को एक साल सश्रम कारावास और 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
विशेष लोक अभियोजक (एनडीपीएस एक्ट) अनुपम शुक्ल ने बताया कि कोतवाली देहात पुलिस ने 18 अप्रैल 2022 को क्षेत्र के ग्राम दुल्लापुर नवाबगंज निवासी जग्गू उर्फ जग प्रसाद को 100 नशीली गोली (क्लोनजेपाम) के साथ गिरफ्तार किया था। केस दर्ज कर पुलिस ने विवेचना की और साक्ष्य के आधार पर अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। ट्रायल के दौरान अपराध साबित होने पर कोर्ट ने जग प्रसाद को दोषसिद्ध किया।
विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट) राजबहादुर रामदेव यादव ने शुक्रवार को जग प्रसाद को एक साल के सश्रम कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया।