गोंडा। दो नाबालिग छात्राओं का अपहरण कर सामूहिक दुष्कर्म करने व पॉक्सो एक्ट के मामले में कोर्ट ने दो आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी। अभियोजन पक्ष के अनुसार खोड़ारे क्षेत्र के एक व्यक्ति ने थाने में दर्ज कराए केस में कहा कि 24 अगस्त 2024 को सुबह पौने आठ बजे उसकी नाबालिग बेटी अपनी सहेली के साथ इंटर काॅलेज में पढ़ने गई थी। कॉलेज के बाहर ही ग्राम मझौवा तोगशाहपुर के रहने वाले अनस और पिपरा अदाई निवासी शादाब व दो अन्य अज्ञात लोगों ने बेटी व उसकी नाबालिग सहेली का अपहरण कर लिया और बाइक पर बैठाकर चले गए। तलाश करने पर दोनों छात्राएं मिलीं तो सामूहिक दुष्कर्म और अपशब्द कहकर जान से मारने की धमकी देने की बात बताई। पुलिस मामले की विवेचना कर रही है। बृहस्पतिवार को सुनवाई के दौरान मुकदमे के तथ्य, परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) राजेश नारायण मणि त्रिपाठी ने आरोपी अनस व शादाब का जमानत प्रार्थनापत्र खारिज कर दिया।