गोंडा। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने ग्राम प्रधान और उनके भाई पर जानलेवा हमले के मामले में आरोपी का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया है। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) विनय कुमार सिंह ने बताया कि कोतवाली नगर क्षेत्र के ग्राम महादेवा केशवपुर पहड़वा निवासी राम महेश गिरी ने कोतवाली में प्रार्थना पत्र दिया था। बताया था कि 23 अक्तूबर, 2023 को रात नौ बजे ग्राम प्रधान नरेंद्र कुमार गिरी के यहां छत पड़ रही थी। इसी बीच गांव के आकाश गिरी, रवि, अमित, पंकज, बृजेश, दुर्गेश गिरी, संतोष गिरी, कौशल गिरी प्रधान व उनके भाई रमेश कुमार गिरी को अपशब्द कहते हुए मारने लगे। जिसमें प्रधान नरेंद्र, रमेश कुमार व आशीष गिरी गंभीर चाेटें आईं। पुलिस ने केस दर्ज कर विवेचना शुरू की। सुनवाई के दौरान मामले के तथ्य, साक्ष्य व अपराध की गंभीरता को देखते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम पूजा सिंह ने आरोपी दुर्गेश गिरी के जमानत प्रार्थना पत्र को निरस्त कर दिया।