गोंडा। 20 साल की युवती का धर्म परिवर्तन कराकर शादी करने व मारपीट के मामले में आरोपी का अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र न्यायालय ने खारिज कर दिया है। अभियोजन पक्ष के अनुसार छपिया क्षेत्र की निवासी युवती ने सात मार्च 2024 को थाने में केस दर्ज कराया कि इसी क्षेत्र के एक गांव का रहने वाला मोहम्मद साबिर उसे बहलाकर भगा ले गया। लखनऊ में उसने धर्म परिवर्तन कराकर उससे निकाह किया और उसका नाम साबिरा रख दिया। लेकिन अब वह उसे पीटता और घर से भगाता है। पुलिस मामले की विवेचना कर रही है। सुनवाई के दौरान अपराध की गंभीरता को देखते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय राजेश कुमार ने आरोपी मोहम्मद साबिर का अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र खारिज कर दिया।