फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Gonda News: गैर इरादतन जानलेवा हमले में आरोपी को अग्रिम जमानत नहीं

Fri, 12 Jul 2024 11:38 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
विज्ञापन
विज्ञापन
गोंडा। अपशब्द कहकर मारपीट, जान से मारने की धमकी और गैर इरादतन हत्या के प्रयास के मामले में आरोपी का अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र न्यायालय ने खारिज कर दिया है।
विज्ञापन


अभियोजन पक्ष के अनुसार वजीरगंज के ग्राम कोठा निवासी गिरिजेश सिंह ने कोतवाली नगर में केस दर्ज कराया। इसमें कहा कि उनके भाई समर बहादुर सिंह सिविल लाइंस में आईटीआई चौराहे के पास रहते हैं। 25 अप्रैल 2022 को सुबह साढ़े आठ बजे भाई लाल बहादुर शास्त्री डिग्री काॅलेज चौराहे पर एक दुकान पर चाय पीने गए थे। तभी पथवलिया निवासी धनंजय सिंह, कोतवाली देहात क्षेत्र के बिशुनपुर बैरिया निवासी अमरपाल सिंह उर्फ नील ठाकुर व ओंकार सिंह अपने 20-25 साथियों के साथ आए और भाई पर लाठी-डंडे व धारदार हथियार से हमला कर दिया। जिसमें उन्हें गंभीर चोट आई और वह बेहोश हो गए। पुलिस ने विवेचना की और पुख्ता साक्ष्य मिलने पर आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया। शुक्रवार को सुनवाई के दौरान अपराध की गंभीरता देखते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-चतुर्थ रामदयाल ने आरोपी ओंकार सिंह का अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र खारिज कर दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें