गोंडा। जानलेवा हमले के आरोपी का अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने खारिज कर दिया है। परसपुर के ग्राम बधईपुरवा परेटा के रहने वाले चंद्रपाल उपाध्याय ने थाने में दर्ज कराए केस में कहा कि 20 फरवरी 2025 को सुबह सात बजे उनका भाई घर में बैठा था। तभी भूमि विवाद को लेकर योजनाबद्ध तरीके से गांव के बाबादीन के बेटे जय प्रकाश उर्फ पप्पू, जगदंबा व विमल और जगदंबा का पुत्र राज लाठी-डंडा व फरसा से लैस होकर आ गए। सभी ने भतीजे राम कमल, नाती गौतम व बहू प्रियंका को घर में घुसकर मारा। फायरिंग भी की गई। बृहस्पतिवार को सुनवाई के दौरान मुकदमे के साक्ष्य, तथ्य व अपराध की गंभीरता को देखते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश चतुर्थ नम्रता अग्रवाल ने आरोपी विमल का अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र खारिज कर दिया। (संवाद)