गोंडा। विशेष न्यायाधीश ने गैंगस्टर एक्ट के मामले में आरोपी का अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र खारिज कर दिया है। अभियोजन पक्ष के अनुसार नगर कोतवाली पुलिस ने मालवीय नगर निवासी अनिल सिंह के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत किया था। सोमवार को मामले में सुनवाई के दौरान अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पंचम/प्रभारी विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट निर्भय प्रकाश ने अभियुक्त अनिल सिंह का अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त कर दिया। (संवाद)