फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Gonda News: लूट व जानलेवा हमले के आरोपी गैंगस्टर को अग्रिम जमानत नहीं

Tue, 02 Dec 2025 11:09 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
विज्ञापन
विज्ञापन
गोंडा। लूट, जानलेवा हमले और गैंगस्टर एक्ट के गंभीर मामलों के आरोपी की अग्रिम जमानत अर्जी एडीजे (एफटीसी प्रथम) विकास ने खारिज कर दी है। कौड़िया पुलिस ने 22 सितंबर 2025 को उमरीबेगमगंज के ग्राम बरौली, पूरे कलहंसन पुरवा निवासी गुलशन सिंह के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया था। पुलिस के अनुसार, गुलशन पर घातक हथियारों से लैस होकर लूट व जानलेवा हमला करने जैसे संगीन आरोप हैं। अग्रिम जमानत के लिए आरोपी ने न्यायालय में प्रार्थनापत्र दाखिल किया था। सुनवाई के दौरान अदालत ने अर्जी खारिज कर दी। (संवाद)
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें