गोंडा। लूट, जानलेवा हमले और गैंगस्टर एक्ट के गंभीर मामलों के आरोपी की अग्रिम जमानत अर्जी एडीजे (एफटीसी प्रथम) विकास ने खारिज कर दी है। कौड़िया पुलिस ने 22 सितंबर 2025 को उमरीबेगमगंज के ग्राम बरौली, पूरे कलहंसन पुरवा निवासी गुलशन सिंह के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया था। पुलिस के अनुसार, गुलशन पर घातक हथियारों से लैस होकर लूट व जानलेवा हमला करने जैसे संगीन आरोप हैं। अग्रिम जमानत के लिए आरोपी ने न्यायालय में प्रार्थनापत्र दाखिल किया था। सुनवाई के दौरान अदालत ने अर्जी खारिज कर दी। (संवाद)