गोंडा। जमीन के नाम पर 18.50 लाख की ठगी के आरोपी की अग्रिम जमानत अर्जी कोर्ट ने खारिज कर दी है। देहात कोतवाली क्षेत्र के ग्राम चोरसिहा सुभागपुर निवासी राम विनोद ने 22 जुलाई 2025 को एफआईआर दर्ज कराई थी। इसमें इटियाथोक के ग्राम भानपुर निवासी ज्ञानदेव द्विवेदी उर्फ ज्ञानदेव, ग्राम बसंतपुर राजा निवासी शिवकुमार व तीन-चार अन्य अज्ञात व्यक्तियों पर जमीन का फर्जी दस्तावेज तैयार कराकर दूसरे व्यक्ति को खड़ा करके बैनामा करने और 18.50 लाख रुपये हड़पने का आरोप लगाया। पुलिस मामले में विवेचना कर रही है। सुनवाई के दौरान मुकदमे के तथ्य, साक्ष्य और अपराध की गंभीरता देखते हुए विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम नित्या पांडेय ने आरोपी ज्ञानदेव द्विवेदी का द्वितीय अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त कर दिया। (संवाद)