गोंडा। पॉक्सो एक्ट के तीन साल पुराने मामले में अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी नवीन/अतिरिक्त विशेष न्यायाधीश जितेंद्र गुप्ता ने आरोपी को 10 साल का कारावास और 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
पॉक्सो एक्ट के विशेष लोक अभियोजक अनूप प्रताप सिंह के अनुसार वादी ने 11 नवंबर 2019 को कोतवाली देहात में प्रार्थना पत्र देकर कहा कि चार नवंबर 2019 को दोपहर में 2 बजे उसकी 17 साल की बहन कंप्यूटर क्लास के लिए गई थी।
वहीं से आरोपी शाकिर मलिक निवासी परतापुर थाना पिलखुवा जिला हापुड़ उसे बहला फुसलाकर भगा ले गया। वादी की तहरीर पर केस दर्ज कर पुलिस ने विवेचना की और आरोपी शाकिर मलिक के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। विचारण के दौरान पुख्ता साक्ष्य के आधार पर न्यायालय ने आरोपी शाकिर मलिक को दोषसिद्ध किया।