गोंडा। कांग्रेस के पूर्व सांसद विनय कुमार पांडेय उर्फ बिन्नू निजी सहायक के साथ भ्रष्टाचार व जालसाजी के एक मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने दोषी करार दिया है। यात्रा भत्ता में नौ लाख 71 हजार 384 रुपये का फर्जीवाड़ा कर भुगतान लेने के मामले में सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल की थी। राउज एवेन्यू डिस्ट्रक्टि कोर्ट में 23 जनवरी को सजा पर फैसले पर सुनवाई होगी।
बता दें कि पूर्व सांसद का शहर के विकास भवन के सामने निवास है, और बलरामपुर के धुधुलपुर गांव में पैतृक निवासी हैं। साल 2009 में श्रावस्ती संसदीय सीट से कांग्रेस के सांसद थे। इसके अलावा कांग्रेस से अलग होकर बनी लोकतांत्रिक कांग्रेस से कारागार राज्यमंत्री भी रहे। उनके साथ ही उनके निजी सहायक अरविंद कुमार उर्फ अरविंद तिवारी निवासी पुरैनिया बनगाई गोंडा जालसाजी के मामले में दोषी करार दिए गए हैं।
उधर, लोकसभा केंद्रीय सचिवालय ने भ्रष्टाचार और फर्जीवाड़ा कर यात्रा के दौरान सरकारी भत्ता लिए जाने की रिपोर्ट भेजी। बाद में सीबीआई जांच की सिफारिश के बाद मुकदमा दर्ज कर तफ्तीश की गई।
विवेचना में इनके खिलाफ कई कूट रचित दस्तावेज से संबंधित साक्ष्य सीबीआई की टीम ने विशेष अदालत में पेश किया। चार्जशीट फिर आरोप गठन के बाद सीबीआई की विशेष अदालत (राउज एवेन्यू डिस्ट्रक्टि कोर्ट) की विशेष न्यायाधीश गीतांजलि गोयल ने दोषी करार दिया।