गोंडा। परिषदीय स्कूलों के शिक्षकों के वेतन से एनपीएस (न्यू पेंशन स्कीम) की कटौती के दबाव से शिक्षकों को राहत मिली है। अधिवक्ता सुरेंद्र मिश्र सूर्य ने बताया कि शिक्षकों की याचिका पर जबरन कटौती पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है।
शिक्षकों से कटौती के लिए वित्त नियंत्रक ने आदेश दिया था कि बिना प्रान नंबर के शिक्षकों को वेतन न दिया जाए। इस के आदेश के विरुद्ध राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष उदयभान वर्मा सहित 24 अध्यापकों ने अधिवक्ता सुरेन्द्र मिश्र सूर्य के माध्यम से हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर किया था।
अधिवक्ता ने बताया कि सुनवाई के बाद उच्च न्यायालय ने याची अध्यापकों का वेतन रोके जाने पर रोक लगा दिया है। (संवाद)