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Gonda News: शत्रु संपत्ति हड़पने के आरोप में नगर पालिका अध्यक्ष उजमा राशिद गिरफ्तार

Fri, 05 Apr 2024 11:50 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
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गोंडा। शहर के रकाबगंज स्थित शत्रु संपत्ति हड़पने के आरोप में पुलिस ने शुक्रवार को नगर पालिका अध्यक्ष उजमा राशिद को गिरफ्तार किया है। उनके खिलाफ धोखाधड़ी व अभिलेखों में कूटरचना के सहारे शत्रु संपत्ति अपने नाम कराने के आरोप में कोतवाली नगर में केस दर्ज किया गया था। पुलिस ने उजमा को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया। जहां से उन्हें 14 दिन की न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया।
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अभिलेखों में कूटरचना कर रकाबगंज स्थित शत्रु संपत्ति हड़पने के आरोप में गत 16 मार्च को सदर तहसील के सहायक रजिस्ट्रार कानूनगो गिरीश चंद्र सोनकर ने नगर पालिका अध्यक्ष उजमा राशिद के खिलाफ नगर कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इससे पहले प्रशासन ने जून 2023 में ही इस शत्रु संपत्ति को सील कर दिया था। एफआईआर दर्ज होने के बाद तफ्तीश कर रहे विवेचक एवं पांडेय बाजार चौकी प्रभारी बृजेश कुमार गुप्ता ने नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी से शत्रु संपत्ति से संबंधित अभिलेख की प्रमाणित प्रति तलब की थी। जिसमें संपत्ति रजिस्टर से तीन बिंदुओं पर रिपोर्ट मांगी थी। पालिका से प्रमाणित प्रतियां मिलने के बाद ही पुलिस ने तफ्तीश तेज कर दी।
उजमा की तलाश में पुलिस टीम बृहस्पतिवार को लखनऊ स्थित उनके आवास पहुंच गई। वहां उजमा के वकीलों ने बातचीत की मगर पुलिस टीम ने कोर्ट के आदेश के बिना कोई राहत देने से साफ इनकार कर दिया। रात में ही पुलिस टीम उजमा को लेकर गोंडा के रकाबगंज स्थित उनके घर आ गई। जहां पुलिस की निगरानी में उन्हें रखा गया। शुक्रवार को यहां भी उजमा के अधिवक्ताओं ने मामला इलाहाबाद उच्च न्यायालय में विचाराधीन होने का हवाला दिया। काफी देर मशक्कत के बाद पुलिस ने उन्हें अलविदा की नमाज अदा करने की छूट दी।
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नमाज के बाद उन्हें गिरफ्तार कर पुलिस टीम राजकीय मेडिकल कॉलेज ले गई। जहां मेडिकल परीक्षण कराने के बाद मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अपेक्षा सिंह की अदालत में उन्हें पेश किया गया। जहां से उजमा को 14 दिन की न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया।
शहर के रकाबगंज की शत्रु संपत्ति हड़पने के आरोप में गिरफ्तार नगर पालिका परिषद की अध्यक्ष उजमा राशिद के मामले में नौ अप्रैल को हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। पालिका अध्यक्ष ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से हाईकोर्ट में अरेस्ट स्टे व एफआईआर रद करने की याचिका दायर की थी। जिस पर सुनवाई के लिए पहली तिथि 28 मार्च व उसके बाद दो अप्रैल को दूसरी तिथि तय की गई थी। मगर उजमा को हाईकोर्ट से कोई राहत नहीं मिली। हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए अब नौ अप्रैल की तिथि तय की है। वहीं, सीजेएम न्यायालय में 19 अप्रैल को मामले की अगली सुनवाई होगी।
एसपी विनीत जायसवाल ने बताया कि शत्रु संपत्ति हड़पने के मामले में जिला प्रशासन ने टीम गठित कर जांच कराई थी। जांच के बाद एफआईआर दर्ज कराई गई थी। मामला गंभीर था, गैर जमानतीय धाराएं होने के कारण गिरफ्तारी कराई गई है।
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