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Gonda News: नाबालिग से छेड़छाड़ के दोषी को तीन साल की सजा

Wed, 26 Nov 2025 11:23 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
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गोंडा। बालिका से छेड़छाड़ और पाॅक्सो एक्ट के मामले में दोषी को न्यायालय ने तीन साल के कारावास और 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा से दंडित किया है। कटरा बाजार के एक व्यक्ति ने थाने में दर्ज कराई एफआईआर में बताया कि 12 जनवरी 2020 को सुबह 11 बजे उसकी 16 साल की बेटी बाग में गई थी। वहां ग्राम मंगरेपुरवा निवासी सहबे आलम उसके साथ छेड़छाड़ करते हुए मोबाइल से फोटो खींचने लगा। लड़की के शोर मचाने पर पहुंचे भतीजे ने सहबे आलम को पकड़ लिया। विवेचना में अपराध का साक्ष्य मिलने पर पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया। ट्रायल के दौरान साक्ष्य के आधार पर आरोपी को दोषी ठहराते हुए विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) निर्भय प्रकाश ने बुधवार को सजा सुनाई। (संवाद)
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