जानलेवा हमले में आजीवन कारावास
गोंडा। जानलेवा हमले में चार आरोपितों पर सजा तय की गई है। मामला मनकापुर के समरुपुर गांव के तिलकराम पर 12 अगस्त 2009 हुए जानलेवा हमले का है। विशेष न्यायालय एससी एसटी एक्ट राम प्यारे ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलों सुनने के बाद फैसला सुनाया। आरोपित नकछेद को 10 साल का सश्रम कारावास के साथ 5 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। इसके अलावा ओम प्रकाश उपाध्याय, रामधारी शुक्ल, कमलेश को आरोप में आजीवन कारावास के साथ ही 10-10 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड न जमा करने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। सजा दिलाने के लिए विशेष लोक अभियोजक कृष्ण प्रताप सिंह ने पैरवी ने ठोस दलीलें दी।