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Gonda News: दो हत्यारों को आजीवन कारावास, दो बरी

Mon, 26 Jun 2023 11:13 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
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गोंडा। नगर कोतवाली क्षेत्र में साढ़े तीन साल पूर्व युवक की हत्या के मामले में सोमवार को न्यायालय ने फैसला सुनाया। दो दोषियों को आजीवन कारावास और 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। जबकि दो आरोपी दोषमुक्त कर दिए गए।
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सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी अभिनव चतुर्वेदी ने बताया कि नगर कोतवाली क्षेत्र के कांशीराम आवास पश्चिमी पंतनगर फोरबिसगंज निवासी ज्योति ने चार दिसंबर 2019 को कोतवाली में तहरीर दी। इसमें कहा कि तीन दिसंबर को उसके पति बल्लू कश्यप कैटर्स का काम करने रेलवे स्टेशन के पास गए थे और वह मायके चली गई थी। रात नौ बजे पति से बात हुई तो उन्होंने कहा कि कॉलोनी जा रहा हूं। सुबह छह बजे कॉलोनी की ही पिंकी ने बताया कि उसके पति बल्लू का शव कांशीराम आवास में पड़ा है।
मोहल्ले के लोगों से पता चला कि रात में कांशीराम आवास पश्चिमी पंतनगर फोरबिसगंज निवासी मैनुद्दीन उर्फ तेरे नाम उर्फ फाइटर, सलमान, छोटू उर्फ नरेंद्र कुमार व एक अन्य व्यक्ति ने बल्लू को पीटा था। पुलिस ने केस दर्ज कर विवेचना की और हत्या का पुख्ता साक्ष्य मिलने पर मैनुद्दीन उर्फ तेरे नाम उर्फ फाइटर, सलमान, छोटू उर्फ नरेंद्र कुमार व राजाबाबू गौतम के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया।
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ट्रायल के दौरान न्यायालय ने साक्ष्य के आधार पर मैनुद्दीन व सलमान को दोषसिद्ध किया और आरोपी छोटू व राजाबाबू गौतम को दोषमुक्त कर दिया। सोमवार को इस मामले में निर्णय सुनाते हुए अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय डॉ. दीनानाथ तृतीय ने मैनुद्दीन व सलमान को सश्रम आजीवन कारावास और 50-50 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया। अदालत ने जुर्माने की 75 फीसदी धनराशि ज्योति को पति के वियोग में हुई मानसिक क्षति के प्रतिकर के रूप में अदा करने का आदेश दिया है।
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