दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास
गोंडा। मनकापुर के पासीगांव धुसवा खास निवासी एक दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास व 15,000 रुपये जुर्माना से दंडित किया गया। पॉक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश चंद्रमोहन चतुर्वेदी ने शुक्रवार को सुनवाई करते हुए नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी मतई उर्फ माता प्रसाद को आजीवन कारावास व 15,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष की ओर से आरोप लगाया गया था कि उसकी नाबालिग व दिव्यांग लड़की के साथ आरोपी ने दुष्कर्म किया। जिससे उसकी लड़की गर्भवती हो गई थी। घटना की सूचना स्थानीय थाना में 12 सितंबर 2019 को दर्ज कराई गई थी। विशेष अभियोजक सुनील कुमार मिश्र, अशोक सिंह व अनूप सिंह ने अदालत के समक्ष तर्क दिया कि आरोपी ने सभ्य समाज को कलंकित तथा गंभीर अपराध किया है। जिसके लिए कड़ी सजा मिलनी चाहिए। अदालत ने आरोपी का दोष सिद्ध होने पर आजीवन कारावास तथा 15,000 रुपया अर्थदंड से दंडित किया। (संवाद)