गोंडा। खोड़ारे थाना क्षेत्र में नाबालिग लड़की के अपहरण़ व पॉक्सो एक्ट के मुकदमे में मंगलवार को न्यायालय ने फैैसला सुनाया। दोषी को 10 वर्ष के कारावास और 35 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई है।
पॉक्सो एक्ट के विशेष अभियोजक अनूप प्रताप सिंह ने बताया कि खोड़ारे क्षेत्र के गांव निवासी एक व्यक्ति ने थाने में तहरीर देकर कहा कि 10 नवंबर 2016 की रात उसकी 15 साल की बेटी को राम बलेसर उर्फ झिनकू बहलाकर भगा ले गया। पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार करके किशोरी को बरामद किया। विवेचना में किशोरी के अपहरण व पॉक्सो एक्ट के अपराध के सबूत मिलने पर पुलिस ने न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया।
ट्रायल के दौरान अदालत ने राम बलेसर को दोषसिद्ध किया। मंगलवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) नम्रता अग्रवाल ने राम बलेसर को 10 वर्ष कठोर के कारावास और 35 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया।