गोंडा। नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़, जान से मारने की धमकी व पॉक्सो एक्ट के मामले में दोषी को न्यायालय ने तीन साल के कारावास और 11 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष के अनुसार कटरा बाजार क्षेत्र के रहने वाले वादी ने एक दिसंबर 2022 को थाने में केस दर्ज कराया था। इसमें कहा कि उसकी नाबालिग बहन पढ़ने के लिए स्कूल जा रही थी। तभी ग्राम होली टेपरा पहाड़ापुर निवासी किशन ने उसके साथ छेड़छाड़ की और विरोध करने पर जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गया। विवेचना में अपराध का पुख्ता साक्ष्य मिलने पर पुलिस ने आरोपी किशन के विरुद्ध न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया। विचारण में साक्ष्य के आधार पर न्यायालय ने किशन को दोषी करार दिया। मंगलवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एफटीसी नवीन) व विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट नम्रता अग्रवाल ने किशन को तीन साल के सश्रम कारावास व 11 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया।