गोंडा। नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ के दोषी को न्यायालय ने तीन साल के कारावास और सात हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष के अनुसार देहात कोतवाली क्षेत्र के निवासी वादी ने 14 सितंबर 2017 को नाबालिग बेटी के साथ छेड़छाड़, मारपीट व जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाते हुए ग्राम लक्ष्मनपुर जाट निवासी रामसरन शुक्ल के खिलाफ केस दर्ज कराया था। विवेचना में साक्ष्य मिलने पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया। साक्ष्य के आधार पर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एफटीसी नवीन)/विशेष न्यायाधीश (रेप एंड पाॅक्सो एक्ट) नम्रता अग्रवाल ने अभियुक्त रामसरन शुक्ल को दोषी ठहराकर दंडित किया।