गोंडा। अपशब्द कहकर मारपीट व गैर इरादतन जानलेवा हमले के दोषी को अदालत ने सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष के अनुसार करनैलगंज के ग्राम बुधईपुरवा मौजा सोनहरा के रामचंदर ने कटरा बाजार थाने में केस दर्ज कराया। इसमें कहा कि आठ नवंबर 2007 को कटरा बाजार के ग्राम भटपुरवा देवापसिया निवासी ब्रह्मा दीक्षित उनके पुत्र परागदीन से ठेलिया पर सामान लदवाकर ले गया था। परागदीन घर नहीं लौटा तो तलाश की गई। तब वह मनिकापुर के पास सड़क पर पड़ा मिला। उसके शरीर पर गंभीर चोटें हैं। परागदीन ने बताया कि किराया मांगने पर ब्रह्मा दीक्षित ने उसे अपशब्द कहे और पीटकर घायल कर दिया। विवेचना में अपराध के पुख्ता साक्ष्य मिलने पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया।
विचारण के दौरान न्यायालय ने अभियुक्त को दोषी करार दिया। शुक्रवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-तृतीय राजेश कुमार ने ब्रह्मा दीक्षित को तीन साल के कारावास व 56 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया। जुर्माने की आधी धनराशि पीड़ित परागदीन को दी जाएगी।