गोंडा। बिजली बिल राहत योजना के तहत पंजीकरण कराने के बाद भी बकाया जमा न करने वाले उपभोक्ताओं के लिए चेतावनी जारी की गई है। 31 मार्च तक बकाया बिजली बिल का भुगतान नहीं करने पर पंजीकरण राशि जब्त कर ली जाएगी। देवीपाटन जोन के मुख्य अभियंता यदुनाथ यथार्थ ने बताया कि योजना के तहत 9.11 लाख उपभोक्ताओं को लाभ देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, लेकिन अब तक केवल 2.80 लाख उपभोक्ताओं ने ही पंजीकरण कराया है। इनमें से 68 हजार उपभोक्ताओं ने दो हजार रुपये जमा कर रजिस्ट्रेशन तो करा लिया, लेकिन अब तक बकाया बिल का भुगतान नहीं किया। इन उपभोक्ताओं पर करीब 138 करोड़ रुपये का बकाया है। अंतिम तिथि तक भुगतान न करने पर पंजीकरण राशि जब्त कर ली जाएगी और योजना का लाभ भी नहीं दिया जाएगा। (संवाद)