फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Gonda News: दहेज प्रताड़ना के दोषी पति को कारावास

Fri, 25 Sep 2026 11:03 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
विज्ञापन
विज्ञापन
गोंडा। दहेज प्रताड़ना के मामले में आरोपी अकरम निवासी पतिसा करनैलगंज को सिविल जज/एफटीसी द्वितीय योगेंद्र प्रताप सिंह ने दोषी ठहराते हुए एक वर्ष के कारावास और 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। महिला थाने में 18 जुलाई 2023 को साबरीन ने पति अकरम के खिलाफ दहेज प्रताड़ना समेत अन्य धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। विवेचना के बाद पुलिस ने अदालत में आरोपपत्र दाखिल किया। अदालत ने अकरम को दोषसिद्ध करते हुए सजा सुनाई। (संवाद)
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें