गोंडा। दहेज प्रताड़ना के मामले में आरोपी अकरम निवासी पतिसा करनैलगंज को सिविल जज/एफटीसी द्वितीय योगेंद्र प्रताप सिंह ने दोषी ठहराते हुए एक वर्ष के कारावास और 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। महिला थाने में 18 जुलाई 2023 को साबरीन ने पति अकरम के खिलाफ दहेज प्रताड़ना समेत अन्य धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। विवेचना के बाद पुलिस ने अदालत में आरोपपत्र दाखिल किया। अदालत ने अकरम को दोषसिद्ध करते हुए सजा सुनाई। (संवाद)