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Gonda News: दहेज हत्या के दोषी पति को 10 साल की सजा

Tue, 27 Aug 2024 11:55 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
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गोंडा। दहेज के लिए पत्नी का उत्पीड़न व दहेज हत्या के मामले में दोषी पति को अदालत ने सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष के अनुसार खरगूपुर के ग्राम ओरीपुरवा मौजा भटपी निवासी देवीदयाल गोस्वामी ने कौड़िया थाने में केस दर्ज कराया था। इसमें कहा कि उन्होंने अपनी बेटी आरती की शादी कौड़िया के ग्राम गोसाईं पुरवा मौजा जेठपुरवा निवासी श्यामू गोस्वामी से की थी। श्यामू व उसके परिजन दहेज में बाइक व दो लाख रुपये नकदी की मांग को लेकर आरती को पीटते व प्रताड़ित करते थे। 28 जुलाई 2022 को रात में सूचना मिली कि आरती की हत्या कर दी गई है। विवेचना के दौरान दहेज उत्पीड़न और हत्या के पुख्ता साक्ष्य मिलने पर पुलिस ने आरोपी श्यामू के खिलाफ न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया। गवाहों के बयान व साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने श्यामू को दोषी करार दिया। मंगलवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एफटीसी प्रथम) सूर्यप्रकाश सिंह ने श्यामू गोस्वामी को 10 साल के सश्रम कारावास व 12 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया।
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