गोंडा। विवाहिता को दहेज के लिए प्रताड़ित करने के मामले में शुक्रवार को न्यायालय ने पति और सास को सजा सुनाई। परसपुर कस्बा निवासी एक महिला ने वर्ष 2006 में दहेज के लिए प्रताड़ित करने का आरोप लगाते हुए पति लल्लू राम और सास राजपता के खिलाफ केस दर्ज कराया था। पुलिस ने न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। ट्रायल के दौरान साक्ष्य के आधार पर सिविल जज जूनियर डिवीजन (एफटीसी द्वितीय) योगेंद्र प्रताप सिंह ने पति व सास को दोषी करार दिया। शुक्रवार को पति लल्लू राम को एक साल के कारावास और दो हजार रुपये अर्थदंड और सास राजपता को छह माह के कारावास और दो हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई। (संवाद)