गोंडा। उच्च न्यायालय ने एसडीओ जवाहर सिंह के निलंबन पर रोक लगा दी है। एमडी ने कार्यों में लापरवाही के आरोप में निलंबन की कार्रवाई की थी। अंबेडकर चौराहा स्थित विद्युत उपकेंद्र के 10 एमवीए ट्रांसफार्मर की ओटीआई फट गई थी। मामले की जांच में उपखंड अधिकारी जवाहर सिंह की लापरवाही सामने आई थी। उन पर राजस्व वसूली, बिलों के संशोधन व नए कनेक्शन के आवेदकों को परेशान करने का भी आरोप लगा था। इस पर मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लखनऊ की प्रबंध निदेशक रिया केजरीवाल ने एसडीओ जवाहर सिंह को निलंबित कर दिया था। एसडीओ ने हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में याचिका दायर कर निलंबन आदेश निरस्त करने की याचना की। सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति श्रीप्रकाश सिंह ने तथ्यों पर विचार करते हुए 22 नवंबर 2025 को एमडी की ओर से जारी निलंबन आदेश पर रोक लगा दी है। (संवाद)