गोंडा। जीएसटी द्वारा 16 मई से व्यावसायिक स्थलों का जांच अभियान चलाया जाएगा। जीएसटी के सहायक आयुक्त खंड चार अनुभव सिंह ने बताया कि एक माह के इस अभियान में व्यवसायिक प्रतिष्ठानों व फैक्ट्री के बाहर लगे जीएसटी नंबर के बोर्ड को चेक किया जाएगा, जिसमें फर्म का नाम व पता हो। साथ ही विभाग व्यापारी का सर्टिफिकेट भी चेक कर सकता है। जिस जगह पर प्रतिष्ठान हो वह जगह जीएसटी सर्टिफिकेट में अपडेट होनी चाहिए अन्यथा 50 हजार रुपये तक जुर्माना भी हो सकता है। व्यापारी के पास खरीद बिक्री के बिल भी होने चाहिए। अगर फैक्ट्री या दुकान किराए की है तो किरायानामा सही होना चाहिए। अगर व्यापारी काम कहीं अलग कर रहा है और जीएसटी सर्टिफिकेट में दूसरा पता दर्ज है तो जीएसटी अधिकारी उस फर्म को जाली घोषित करते हुए कार्रवाई कर सकता है।