तरबगंज (गोंडा)। अदालत के आदेश पर तहसील क्षेत्र के किशुनदासपुर नवाबगंज निवासी ताज मोहम्मद ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। इसमें कहा कि उनके गांव के ही निवासी देवी प्रसाद पांडेय से दो बीघा भूमि लेने का सौदा नौ लाख रुपये में तय हुआ था। कई बार में रकम भुगतान करने के बाद 30 जनवरी 2024 को तरबगंज तहसील में देवी प्रसाद से दो बीघे भूमि की रजिस्ट्री कराई व कुछ बकाया रकम रजिस्ट्री होने के बाद अदा की गई। आरोप है कि जब भूमि पर कब्जे के लिए गए तो जुताई करने से रोका गया। तहसील में जांच पड़ताल करने पर पता चला कि देवी प्रसाद ने उसे रजिस्ट्री करने से पहले ही उसी भूमि का कुछ हिस्सा बेच दिया है व शेष बची भूमि को एक साल पहले ही पत्नी प्रियंका को संरक्षक बनाते हुए अपने दो वर्षीय बेटे के नाम दाननामा कर रखा है। कोतवाल राजेश सिंह ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर आरोपी देवी प्रसाद पांडेय के खिलाफ धोखाधड़ी समेत विभिन्न धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की गई है।