गोंडा। भैंस चोरी व गैंगस्टर एक्ट के 14 साल पुराने मामले में कोर्ट ने दोषी अभियुक्त को दो साल कारावास और 11 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
विशेष लोक अभियोजक गैंगस्टर एक्ट उदय प्रताप वर्मा व दान बहादुर सिंह ने बताया कि वर्ष 2008 में कोतवाली देहात पुलिस ने मोहल्ला मेवातियान फुरकानिया कोतवाली नगर निवासी राना नट पर भैंस की चोरी करने और संगठित गिरोह का गैंग लीडर होने का आरोप लगाकर उप्र. गिरोहबंद और समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर मामले की विवेचना की और पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर उसके खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया।
ट्रायल के दौरान न्यायालय ने भैंस चोरी व गैंगस्टर एक्ट के अपराध का पुख्ता सबूत मिलने पर आरोपी राना नट को दोषसिद्ध किया। बृहस्पतिवार को निर्णय सुनाते हुए विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर एक्ट) मोहम्मद नियाज अहमद अंसारी ने अभियुक्त राना नट को भैंस चोरी व गैंगस्टर एक्ट के अपराध में सजा सुनाई।