गोंडा। विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट ने रेलवे स्टेशन, ट्रेनों में चोरी, लूट और जहरखुरानी में आरोपी व गैंगस्टर एक्ट के मामले में दोषी को दो साल कारावास की सजा सुनाई और 10 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार साल 2022 में जीआरपी थाने की पुलिस ने रेलवे स्टेशन व ट्रेनों में चोरी, लूट और जहरखुरानी की घटना में आरोपी सीतापुर जिले के खैराबाद थाना क्षेत्र के ग्राम जमैय्यतपुर निवासी हेमराज पर संगठित गिरोह बनाकर अपराध का अभ्यस्त अपराधी होने का आरोप लगाते हुए गिरोह चार्ट तैयार किया। जिला मजिस्ट्रेट की स्वीकृति के बाद गैंगस्टर एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत किया। विवेचना में अपराध के पुख्ता साक्ष्य के आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। ट्रायल के दौरान गैंगस्टर एक्ट के अपराध का संदेह से परे साक्ष्य मिलने पर अदालत ने अभियुक्त हेमराज को दोषी करार दिया। बुधवार को इस मामले में निर्णय सुनाते हुए विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट राजबहादुर रामदेव यादव ने दोषी हेमराज को दो साल सश्रम कारावास व 10 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया।