गोंडा। गैंगस्टर एक्ट के मामले में दोषी डाॅक्टर उर्फ रंगा उर्फ प्रदीप उर्फ विनय को 10 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है। एडीजे मनोज कुमार ने उस पर पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। मामला मनकापुर थाने में वर्ष 2012 में दर्ज गैंगस्टर एक्ट से जुड़ा है। अभियोजन के अनुसार डाॅक्टर उर्फ रंगा के खिलाफ धारा 3(1) उत्तर प्रदेश गैंगस्टर एक्ट के तहत रिपोर्ट दर्ज की गई थी। विवेचना के बाद आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया गया। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से साक्ष्य प्रस्तुत किए गए। सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए दंडित किया है। (संवाद)