गोंडा। गैंगस्टर एक्ट के मामले में दोषी को शुक्रवार को न्यायालय ने दो वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। 10 हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है। अभियोजन पक्ष के अनुसार वर्ष 2021 में मनकापुर पुलिस ने साइकिल व सामानों की चोरी के मामले में बस्ती जिले के परशुरामपुर थाना क्षेत्र के ग्राम बिछनईया पांडेय निवासी राजेश पांडेय उर्फ सुंदरलाल के खिलाफ कार्रवाई की थी। उसके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत किया था। विवेचना में साक्ष्य के आधार पर पुलिस ने न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। ट्रायल के दौरान राजेश ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया तो अदालत ने उसे दोषी करार किया। शुक्रवार को मामले में निर्णय सुनाते हुए विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट राजबहादुर रामदेव यादव ने राजेश पांडेय को दंडित किया। (संवाद)